प्रथम अपील आवेदन, उसी लोक प्राधिकरण में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय में करें,

पदानुक्रम में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है। वह आवेदन स्वीकार करने, आवेदक द्वारा माँगी गई सूचना के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को सूचना आपूर्त्ति का आदेश देने या सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के किसी भाग के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी होता है।

प्रथम अपील आवेदन सौंपने से पहले, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के नाम, शुल्क (कुछ राज्यों में प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता तो कुछ राज्यों में शुल्क लिये जाते हैं) और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लें।



आवेदन हाथों-हाथ या डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है।आवेदन, डाक से भेजने की स्थिति में केवल रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा का ही उपयोग करें। कूरियर सेवा का कभी प्रयोग न करें।दोनों ही परिस्थितियों में आवेदन भेजने या जमा करने की पावती रसीद प्राप्त कर लें।


सामान्य स्थिति में निर्णय 30 दिनों में दिया जाना चाहिए, परन्तु अपवादस्वरूप उसमें 45 दिनों का भी समय लग सकता है।निर्णय देने की समय-सीमा की गणना प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि से आरंभ होती है।



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