लोक सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध कराने वाली आपके आवेदन को अस्वीकार कर दिया हो,

लोक प्राधिकरण ने 30 दिन या 48 घंटे, जैसी भी स्थिति हो, की समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहा हो,

लोक प्राधिकरण ने आवेदन प्राप्ति हेतु अथवा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं किया हो,

सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आपका आवेदन स्वीकार करने या उसे लोक सूचना अधिकारी को अग्रसारित करने से इन्कार कर दिया हो,

आप लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हों,

आपको लगता है कि आपूर्त्ति की गई सूचना अधूरी, दिग्भ्रमित करने वाली या गलत है,

आपको लगता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु माँगी जा रही शुल्क अनुचित या ज्यादा है।


सूचना आपूर्त्ति की समय-सीमा (30 दिन या 48 घंटे के बाद, जैसी भी स्थिति हो) खत्म होने या लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त निर्णय या आवेदन अस्वीकृति की सूचना के 30 दिनों के भीतर,

यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्त्ता को पर्याप्त कारणों से अपील याचिका दायर करने से रोका गया है, तो वह 30 दिनों के बाद भी अपील आवेदन स्वीकार कर सकता है।


आवेदन सादे कागज पर तैयार करें, जो हस्तलिखित या टाइप किया हो सकता है।

आवेदन केंद्रीय सूचना आयोग या संदर्भित राज्य की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

डाउनलोड किये गये फॉर्मेट में सभी सूचनाएँ स्पष्ट रूप से भरें।

आवेदन अँग्रेजी, हिन्दी या क्षेत्र की राजकीय भाषा में तैयार होना चाहिए।


प्रथम अपील आवेदन की मूल प्रति।

यदि आवेदन शुल्क जमा कर रहे हों तो उसका प्रमाण और नहीं कर रहे हों तो छूट प्राप्त करने हेतु प्रमाणपत्र।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त निर्णय की प्रति या अस्वीकृति पत्र।

यदि निर्णय प्राप्त नहीं हुआ हो, तो सूचना के लिए की गई अनुरोध की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति, लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनप्राप्त करने का साक्ष्य (पावती पत्र) या डाक से आवेदन भेजने की रसीद।

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