Rti के बारे में जानकारी

पीआईओ वह अधिकारी है जिन्हें सभी प्रशासनिक ईकाईयों या कार्यालयों में लोक अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो और उसे यह दायित्व दिया गया हो कि वे सूचना प्राप्ति के लिए आग्रह करने वाले सभी नागरिकों को सूचना प्रदान करेंगे। पीआईओ द्वारा अपने कर्त्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए माँगी गई अन्य अधिकारियों की सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी और इस अधिनियम के तहत कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों को भी पीआईओ के रूप में माना जाएगा।


1. ऐसे रद्द करने के कारण

2. ऐसे रद्द करने की अवधि के भीतर अपील करने को प्राथमिकता दें, और

3. अपील किए जाने वाले प्राधिकार के विवरण।

लोक सूचना अधिकारी को सूचना ऐसे रूप में उपलब्ध करानी होंगी जिसमें वह माँगी गई हो अन्यथा इससे अनावश्यक रूप से लोक प्राधिकारी के संसाधनों का दुरुपयोग होगा या इससे रिकार्ड की सुरक्षा या संरक्षण को क्षति पहुँचने की संभावना रहेगी।

यदि सूचना के आंशिक उपयोग की अनुमति दी गई हो तो लोक सूचना अधिकारी आवेदक को यह सूचित करते हुए एक सूचना देना होगा कि-

1. सूचना की गंभीरता के कारण आग्रह किए गए रिकार्ड के मात्र आंशिक भाग को उपलब्ध कराया गया है

2. किसी भी सामग्री पर उपलब्ध जानकारी एवं सत्यता के प्रश्न सहित अन्य कोई सामग्री की जानकारी उपलब्ध कराना जिसपर वह निर्णय आधारित हो

3. निर्णय देने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम

4. गणना की गई शुल्क का विवरण और शुल्क की राशि जो आवेदक को जमा करना है

5. सूचना के अंश को न बताने के सन्दर्भ में, निर्णय की समीक्षा के संबंध में उनके अधिकार और ली गई शुल्क की राशि या प्रयोग के रूप की जानकारी।

यदि माँगी गई सूचना तीसरे पक्ष द्वारा दिया जाना है या तीसरे पक्ष द्वारा उसे गोपनीय माना जा रहा, तो लोक सूचना अधिकारी आग्रह प्राप्ति से 5 दिनों के भीतर तीसरे पक्ष को लिखित सूचना देगा और उसकी पक्ष सुनेगा

तीसरी पार्टी को ऐसी सूचना प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अपना प्रतिवेदन देना।


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